धूम्रपान ( smoking) को रोकने व इससे जुड़े रोचक क़ानून-
धूम्रपान ( smoking) को रोकने के लिए कुछ रोचक कानून-वर्तमान में तंबाकू का सेवन काफी बढ़ गया है सबको पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है लेकिन फिर भी सिगरेट, बीड़ी, सिगार या अन्य किसी माध्यम से तंबाकू का सेवन किया जाता है। सिगरेट और तंबाकू से बने अन्य प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 2003 में एक अधिनियम बनाया जिसे COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act ),2003 नाम दिया गया।
अब हम जानते हैं धूम्रपान से जुड़े एवं धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए कुछ कानून-
1 सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान-
सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना अपराध है इसके लिए अपराधी को 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है ।(धारा 4 ओर धारा 21, COTPA,2003)
2. 18 साल से छोटे बच्चे को सिगरेट बेचना-
यदि कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति किसी 18 साल से छोटे बच्चे को सिगरेट या तंबाकू से बना अन्य उत्पाद बेचता है तो उस पर 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।(धारा 6 ओर धारा 24 , COTPA)
3. स्कूल, कॉलेज ,या अन्य शिक्षण संस्थान के समीप सिगरेट बेचना-
स्कूल ,कॉलेज या अन्य किसी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू से बने अन्य उत्पाद बेचना गैरकानूनी है इसके लिए अपराधी पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।(धारा 6 ओर धारा 24 , COTPA)
4. तंबाकू से बने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना-
सिगरेट या तंबाकू से बने अन्य उत्पाद का विज्ञापन करना गैरकानूनी है ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकते हैं।(धारा 5 ओर धारा 22 , COTPA)
5. तंबाकू से बने प्रोडक्ट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं देना-
सिगरेट या तंबाकू से अन्य प्रोडक्ट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देना जरूरी है।जैसे- SMOKING KILLS and TOBACCO CAUSES MOUTH CANCER
यदि कोई व्यक्ति बिना चेतावनी दिए ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे 2 साल तक की जेल या ₹5000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
यदि कोई व्यक्ति तंबाकू से बना ऐसा प्रोडक्ट बेचेगा जिस पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं है तो उसे 1 साल तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
(धारा 7, ओर धारा 20 , COTPA)
6. यह एक्ट (COTPA,2003) संपूर्ण भारत में लागू होगा
अर्थात जम्मू और कश्मीर में भी लागू होगा।
7. इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय (bailable) और शमनीय (compoundable) है।
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