Q. कब एक पति द्वारा पत्नी के साथ किया सेक्स रेप है ? एक व्यक्ति का अपनी ही पत्नी के साथ किया गया सेक्स कब रेप है? When marital rape is an offence in india?
Rape with own wife
सामान्यतः भारत में अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्स रेप की श्रेणी में नहीं आता है चाहे वह सेक्स पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो लेकिन नीचे लिखी दोनो स्थितियों में पत्नी के साथ किया गया सेक्स रेप की श्रेणी में आएगा-1. जब पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो।
2. जब पति पत्नी अलग-अलग रहते हो।
1.जब पत्नी की उम्र 15 साल से छोटी हो-
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार एक पति का अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्स रेप है जब पत्नी की उम्र 15 साल से कम है चाहे सेक्स पत्नी की सहमति ( consent) से किया गया हो या बिना सहमति के।यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में लैंगिक संबंधों के लिए सहमति देने की उम्र 18 साल है अतः यदि पत्नी 18 साल से छोटी है तो वह लैंगिक संबंधों के लिए सहमति नहीं दे सकती है।
भारत में बाल विवाह करना एक अपराध है लेकिन एक बार यदि बाल विवाह हो गया तो ऐसा विवाह पूरी तरह मान्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्स रेप है यदि पत्नी की उम्र 18 साल से कम है।
【Independent thought vs union of india (2017)】
2. जब पति पत्नी अलग-अलग रहते हो-
भारतीय दंड संहिता की धारा 376B के अनुसार जब पति और पत्नी किसी न्यायिक निर्णय या दूसरे कारण से अलग अलग रहते हैं और पत्नी की सहमति के बिना पति उसके साथ सेक्स करता है तो यह रेप की श्रेणी मैं आता है।लेकिन यदि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध पत्नी की सहमति से बनते हैं तो यह रेप की श्रेणी में नहीं आएगा।
तो इस प्रकार हमने जाना कि कब पति द्वारा पत्नी के साथ किया सेक्स रेप है । सिर्फ ऊपर लिखी दोनो condition मे ही मैरिटल रेप (marital rape) एक अपराध है।
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