Stalking क्या होता है ?Stalking के लिए कितनी सजा का प्रावधान है?
Stalking क्या होता है-
Stalking शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी का ‘पीछा करना'।भारतीय दंड सहिंता की धारा 354(D) मे स्टॉकिंग को परिभाषित किया गया है और सजा का प्रावधान किया गया ।धारा 354(D) के अनुसार कोई पुरूष Stalking का अपराध करता है
1.जब वह पुरूष किसी महिला के द्वारा मना करने के बावजूद भी, उस महिला का पीछा करता है ओर संपर्क करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है, या
2.जब वह पुरूष किसी महिला के द्वारा चलाए जाने वाले इंटरनेट ईमेल या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स संसूचना को मॉनिटर करता है।
लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में स्टॉकिंग अपराध नहीं है-
(अ) जब स्टॉकिंग किसी अपराध के निवारण या पता लगाने के लिए किया गया हो और राज्य सरकार ने उस पुरुष अभियुक्त को उस अपराध के निवारण या पता लगाने के लिए स्टॉकिंग करने का उत्तरदायित्व सौंपा हो।
(ब) जब स्टॉकिंग किसी विधि के अधीन किया गया।
(स) जब स्टॉकिंग ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जहां यह युक्तियुक्त और न्यायोचित था।
Stalking के लिए कितनी सजा का प्रावधान है?
धारा 354(D) के तहत स्टॉकिंग के मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन स्टॉकिंग के मामले में दूसरी बार गिरफ्तार किए जाने पर पांच साल तक की जेल ओर जुर्माने का प्रावधान है।स्टॉकिंग के पहले मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन स्टॉकिंग के मामले में दूसरी बार पकड़े जाने यह अपराध गैर जमानती हो जाता है।
स्टॉकिंग एक संज्ञेय अपराध है स्टॉकिंग के अपराधी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और इस अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है।
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