Tuesday, October 23, 2018

क्या पब्लिक प्लेस में kiss करना अपराध है?|| Is kissing in a public place a crime ?|| IPC section 294

क्या पब्लिक प्लेस में kiss करना अपराध है? Is kissing in a public place a crime ?


इस प्रश्न का उत्तर हां है अर्थात पब्लिक प्लेस में kiss करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार पब्लिक प्लेस में kiss करना एक दंडनीय अपराध है।

कब लगती है धारा 294-

पब्लिक प्लेस पर , अश्लील कार्य,अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाना गाने पर आईपीसी की धारा 294 लगाई जाती है।
कितनी सजा का है प्रावधान-
यदि किसी व्यक्ति पर धारा 294 के अंदर गुनाह साबित हो जाए तो तीन महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

क्या है धारा 294- (अश्लील कार्य और गाने)

कोई भी व्यक्ति यदि -
(क) किसी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील कार्य करेगा,  या
(ख) किसी सार्वजनिक जगह पर या उसके पास कोई अश्लील गाना या अश्लील शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारण करेगा , जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,
तो उस व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

 IPC धारा 294 के लिए क्या क्या जरूरी है-

1. कार्य अश्लील होना चाहिए।
2. कार्य सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए।
3. उस कार्य से पब्लिक को क्षोभ होना चाहिए।

IPC की धारा 294 का अपराध -

-संज्ञेय
-जमानतीय
-किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जा सकता है।

Note- निजी स्थान पर अश्लील हरकतें आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक निर्णय मैं कहा है कि प्रत्येक प्रकार की kiss को धारा 294 के अंतर्गत अपराध नही है ,सिर्फ अश्लील प्रवर्ति की kiss ही धारा 294 के अंतर्गत अपराध है।

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